एम.पी. ट्रांस्को में रिटायरमेंट दस्तावेज प्रक्रिया सरलीकृतपेंशन एवं फैमिली पेंशन प्रक्रियाएं हुई आसान

जबलपुर। एम.पी. ट्रांस्को (मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने) अपने वित्तीय प्रक्रियाओं में नवाचार करते हुये वर्तमान पेंशनरों और उनके साथ उनके आश्रितों के लिये अनेक ऑनलाईन सुविधाओं को प्रारंभ किया है। डिप्टी डायरेक्टर पेंशन श्री डी.डी.वरकडे ने बताया कि अब लाइफ सर्टिफिकेट के लिये मध्यप्रदेश में किसी भी पेंशनर या उनके आश्रितों को एम.पी. ट्रांस्को के किसी भी कार्यालय आने की जरूरत नही पडेगी। अब जीवन प्रमाण, मोबाईल एप अथवा किसी भी एम.पी. ऑनलाईन सेंटर में जाकर दर्ज करा सकते है। इसके अलावा एम.पी. ट्रांस्को में रिटायरमेंट दस्तावेजों को तैयार करने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण कर दिया गया है।पहले कार्मिकों के नियंत्रक अधिकारी को विभिन्न दस्तावेजों में तकरीबन 70 से ज्यादा दस्तखत करना पड़ता था पर अब ई.आर.पी. के माध्यम से प्रक्रिया सरलीकृत हो गई है। उन्होंने कहा कि एम पी ट्रांसको में वित्तीय प्रकियाओं के लिए ई आर पी सिस्टम का उपयोग प्रकियाएं सरलीकृत करने हेतु किया जा रहा है।
कार्मिक की मृत्यु पर फैमली पेंशन प्रारंभ हो जाती है तुरंतएम.पी. ट्रांसको ने ई आर पी के माध्यम से एक और उल्लेखनीय सुविधा प्रांरभ की है। अब अब प्रदेश में एम पी ट्रांसको के पेंशन धारक कार्मिकों की मृत्यु होने पर परिवार जनों को फेमली पेंशन के लिये ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नही होगी। अब एम.पी. ट्रांसको के पेंशन आर्डर में ही पत्नी या पेंशन नामित का आधार नंबर डालना प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे सिर्फ कार्मिक की मृत्यु का प्रमाण एवं स्वयं का जीवन प्रमाण देना पडता है और ई.आर.पी. सिस्टम से अगले माह ही फैमली पेंशन प्रारंभ हो जाती है।