बड़वानी; आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी
न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी रितन उर्फ रितेष निवासी ग्राम कमोदवाडा मंदिर फलिया थाना नागलवाडी को धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये, धारा 366 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि फरियादी व उसकी पत्नी महाराष्ट्र मजदुरी करने गये हुए थे। 25 अगस्त 2022 को प्रातः फरीयादी के लडके ने फोन से बताया कि रात मे खाना खाकर वह और अभियोक्त्री सो गयी थी। प्रातः 5 बजे वह उठा और उसने देखा तो अभियोक्त्री घर मे नही थी, फरियादी महाराष्ट्र से अपने गाँव आया और अभियोक्त्री को अपने गांव व आसपास के गाँव व रिश्तेदारी मे तलाश किया । परंतु अभियोक्त्री का पता नही चला। फरियादी को शंका थी कि आरोपी रितेष अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। तब उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को ओरंगाबाद महाराष्ट्र ले गया था और वहां अभियोक्त्री के साथ बार-बार उसकी मर्जी के विरूद्ध दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।