बड़वानीमुख्य खबरे

बड़वानी; शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने पािरत अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी रोहित पिता मदन नि. बड़दा बसाहट थाना अंजड़ जिला बड़वानी को धारा 376(1) में 10 वर्ष एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री के घर के पीछे रात के समय रोहित ने अभियोक्त्री से कहा कि हम भागकर चलते है हम दोनो शादी करके साथ रहेंगे। अभियोक्त्री रोहित के बहलाने फुसलाने में आ गई और आरोपी के साथ घर से चली गई। आरोपी और अभियोक्त्री दोनों पैदल पैदल एक् गांव में गये और वहाँ एक खेत में बंद झोपडी में आरोपी रोहित ने अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ खोटा काम (दुष्कर्म) किया। अभियोक्त्री ने आरोपी को मना किया तो आरोपी कहने लगा कि वे दोनो जल्दी शादी कर लेंगे। सुबह तक आरोपी और अभियोक्त्री दोनो उसी झोपडी में रुके रहे सुबह खेतों में ही इधर- उधर घुमते रहे फिर रोहित के पास उसके परिवार वालों का फोन आया तो रोहित अभियोक्त्री को उसके माता- पिता के पास छोडकर चला गया फिर अभियोक्त्री ने अपने माता- पिता को पुरी बात बतायी। रोहित ने अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध खोटा काम (दुष्कर्म) किया था। अभियोक्त्री ने घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!