झाबुआ

खरगोन; नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित, धारा 144 लागू

खरगोन से इसहाक पठान की रिपोर्ट।
अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत संपूर्ण नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय खरगोन की सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में बताया है कि आए दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय में शासकीय/गैर शासकीय संगठनों व राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन किए जाते हैं जिससे कि शासकीय कार्य बाधित होता है। कानून व सुरक्षा व्यवस्था बनाएं रखने तथा कार्यालय के रख-रखाव व शासकीय परिसम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न हो आदि संभावनाओं को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

मुख्य द्वार एवं परिसर के अंदर धरना दिया तो होगी 188 के तहत कार्यवाही
किसी संगठन द्वारा बिना पूर्वानुमति के कार्यालय के मुख्य द्वार एवं परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन आदि किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। वहीं विभिन्न प्रकार के शासकीय, गैर शासकीय संगठनों, राजनैतिक दलों, व्यक्तिगत समस्याओं आदि के संबंध में ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही दिये जा सकेंगे, परिसर में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। शासकीय/ गैर शासकीय संगठनों, राजनैतिक दलों, व्यक्तिगत समस्याओं आदि के संबंध में नवीन कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार एवं कार्यालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन आदि किये जाना वर्जित है। साथ ही परिसर में शासकीय परिसम्पत्ति के होने वाले नुकसान की भरपाई भी धरना संगठन से वसूल की जाएगी। प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

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