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लोक अदालत में हुआ समझौता पीडितों को मिले 60 लाख रुपये

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित क्लेम प्रकरण में नहानसिंह अलावे की मृत्यु मोटर दुर्घटना में दिनांक 17.11.2021 को हो गई थी। मृतक की पत्नी श्रीमती सुमन भाई अला एवं पुत्र अरुण, अमित पुत्री कु. आरती एवं मृतक की माता केशर बाई आश्रित है। जिसका क्लेम प्रकरण प्रार्थीगणों के द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध राशि रुपये 1 करोड़ 50 लाख रूपये का पेश किया था। चूंकि मृतक शासकीय सेवा में शिक्षक पद पर कार्यरत होकर उनकी उस 52 वर्ष भी तथा मासिक वेतन 68,351 रुपये था। उक्त प्रकरण में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, श्री आनन्द कुमार तिवारी के लगातार सुलहवार्ता एवं समझाईश के माध्यम से उके मध्ये रुपये 60 लाख में समझौता हुआ। उक्त प्रकरण में नेशनल इंश्योरेंस की ओर से श्री संजय शर्मा तथा पीडित की ओर से श्री कैलाश शर्मा अधिवक्ता द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया।।
लोक अदालत में बिछडा परिवार हुआ एक
पारिवारिक विवाद पत्नी का मामला न्यायालय पहुंचा जिसमें मुख्य न्यायिक श्री सीता कन्नोज ने मामले का संज्ञान लिया तो पता चला कि संबंधियों के विवाद एवं पति-पत्नि एक दूसरे से 12 साल अलग रह रहे है। श्रीमद्वारा परिवार के एक पति-पत्नि को समझाईश दी की समझाईश पर संबधियों ने आपसी मतभेद खत्म कर पति-पत्नि एक ही परिवार के सदस्य के मध्य फौजदारी के 4 प्रकरण में हुआ राजीनामा।
इसी प्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वानी के समक्ष एक ही परिवार के सदस्य के मध्य फौजदारी के 4 प्रकरण चल रहा था। जिनमे इस साल के प्रथम नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर ये प्रकरण पारिवारिक सदस्यों के मध्य रास्ता रोकने व गाली गलोच करने और पुरानी रंजीश को लेकर एक-दूसरे के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज किये गये थे। जिसमें वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण समझाईश पर चारी प्रकरणों में राजीनामा हो जाने से ग्राम पंचायत सदस्य एवं सरपंच के सहयोग से उक्त रक किया गया दोनों पक्षों में कोई जीता और न कोई हारा के अनुसार राजीनाना से नेशनल लोक अदालत में प्रकरण समाप्त किया गया।

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