बड़वानी; नाबालिक के साथ छेड़छड़ करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी को धारा 9एन/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 5 वर्ष, धारा 354 एवं 451 भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 01 अगस्त 2022 को अभियोक्त्री घर पर अकेली थी । अभियोक्त्री के माता-पिता व भाई सभी गांव मे नुक्ता (दाहडा) के कार्यक्रम मे गये थे। अभियोक्त्री अकेली घर पर बैठी थी इतने मे एकदम से लगभग दोपहर 02.00 बजे अभियोक्त्री का रिष्तेदार/आरोपी आया और अभियोक्त्री से खाना मांगा तो अभियोक्त्री खाना लेने के लिऐ घर मे अन्दर गई तो इतने मे एकदम से आरोपी ने बुरी नियत से अन्दर से दरवाजा बंद कर लिया और अभियोक्त्री की कमर पकड कर अभियोक्त्री को जमीन पर गिरा दिया। अभियोक्त्री चिल्लाई व बोली की ऐसा क्या कर रहे हो, मुझे छोड दो अभियोक्त्री जोर से चिल्लाई तो अभियोक्त्री के परिजन आये तो आरोपी ने दरवाजा खोला तो अभियोक्त्री के फुआ ने पुछा की क्या हुआ। इतने मे आरोपी भाग गया। घटना की सारी बात अभियोक्त्री ने अपने परिजनों को बताई एवं थाना सिलावद पर रिपोर्ट दर्ज करवायी। पुलिस ने आरोपी को गिरफतार किया व प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।