बड़वानी; दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप मे आरोपी विकास पिता छन्नु भाभर निवासी ग्राम बलडी नयापुरा जिला बडवानी को धारा 376(2) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया की अभियोक्त्री का पिता 13 सितम्बर 2020 को शाम करीब 04ः00 बजे गेहूं पिसाने के लिए गया था। जब वह गेहूं पिसाकर शाम 05ः30 बजे वापस घर गया तो उसकी लडकी/अभियोक्त्री घर पर नहीं थी। अभियोक्त्री के पिता ने आसपास व रिष्तेदारो में अभिययोक्त्री की तलाष की परन्तु अभियोक्त्री का पता नहीं चला। अभियोक्त्री के पिता ने गुमषुदगी की रिपोर्ट थाना ठीकरी में दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस विवेचना के दौरान अभियोक्त्री दस्तयाब को किया गया तब ज्ञात हुआ की अभियोक्त्री घर से बिना बताये राजपुर चली गयी थी। राजपुर में उसे अभियुक्त विकास मिला । अभियुक्त विकास उसे बस में बैठाकर गुजरात ले गया था। जहाँ वह अहमदाबाद में रहते थे। इस दौरान आरोपी विकास ने अभियोक्त्री के साथ खोटा काम दुष्कर्म करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया व प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।