बडवानी जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिनिषेद्या लागू, नही बज सकेंगे डी.जे

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
नगर निकाय निर्वाचन के मद्देनजर लागू कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन किसी भी स्तर पर क्षम्य नही होगा। इसके तहत जहां रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक किसी भी हाल में ध्वनि विस्तार यंत्रो की अनुमति नही दी जायेगी, वही डी.जे. का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, अर्थात् इसकी अनुमति किसी भी हाल में नही दी जा सकेगी। जबकि अन्य ध्वनि विस्तार यंत्र जैसे एम्प्लीफायर, माईक आदि का उपयोग भी प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात् ही किया जा सकेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवराजसिंह वर्मा ने बताया कि नगर निकाय के निर्वाचन के मद्देनजर जिले के नगरीय क्षेत्र बड़वानी, सेंधवा, अंजड़, राजपुर, पलसूद, पानसेमल, खेतिया में 30 दिसम्बर से 24 जनवरी तक कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अधीन प्रतिनिषेद्या लागू की गई है। इस कारण अब नगर बडवानी, सेंधवा, राजपुर, पानसेमल, अंजड़, पलसूद में संबंधित तहसीलदार तथा खेतिया में नायब तहसीलदार की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग नही किया जा सकेगा ।
कलेक्टर श्री शिवराजसिह वर्मा ने बताया कि ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति इस शर्त के अधीन ही दी जा सकेगी कि ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग अत्यन्त मंद आवाज में निर्धारित एवं सीमित समयावधि में ही किया जायेगा । यह प्रतिबंध सड़क, दुकानो, होटलो, उपहार गृहो, मेरेज गार्डन आदि पर भी लागू होगा । साथ ही अमर्यादित, असलिल, असंसदीय भाषण, वक्तव्य, गानो और नाटको का मंचन आदि भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और उक्त सभी गतिविधियो से संबंधित स्थानो पर भी जहॉ तक जनता की पहुंच और आने-जाने का अधिकार हो तथा आस-पास के निवासियो को मानसिक क्लेश पहुंचता है या ऐसा क्लेश पहुंचना संभावित है। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधितो के विरूद्ध कठौर कार्यवाही की जायेगी ।