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बड़वानी; रणजीत क्लब बडवानी के स्वीमिंग पुल में लापरवाही से हुई बच्चे की मौत के मामले में आरोपी को दो साल की जेल व जुर्माने से दण्डित किया

बडवानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटट श्रीमती सीता कन्नौजे ने पारित अपने फैसले में आरोपी छगन पिता ठुसिया मंडलोई बडवानी की धारा 304ए भादवि में 2 वर्ष की जेल एवं 1000 रूपये से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 8 जुलाई 2017 को फरियादी अपने लड़को मोहम्मद शाहिद(अमन) एवं मोहम्मद अरशद को महाराणा रणजीतसिंह तरणताल स्वीमिंग पुल बडवानी में नहाने व तैरने सीखाने हेतु ले गया था जहां पर फरियादी को स्वीमिंग ट्रेनर ने कहा कि महिलाएं तैर रही हैं, आप बच्चे हमारे हवाले कर दो। पूरी जवाबदारी हमारी व हमारे संचालक की है, आप अंदर नहीं जा सकते, तब दोनों बच्चे स्वीमिंग पुल में चले गए, उसे बाहर ही खड़ा रखा । करीब 10 मिनट बाद उसका छोटा लड़का मोहम्मद अरशद आया । उससे फरियादी ने पूछा शाहिद कहां है, तो छोटे लडके ने कहा कि भाई बाहर आ गया होगा इसलिए वह भी आ गया तब लड़का मोहम्मद शाहिद नहीं दिखा। फरियादी ने स्वीमिंग पुल में देखा तो उसका लडका 6 फीट 6 इंच वाली गहराई में डूबा था, जिसे उसने निकाला व मौके पर प्राथमिक ईलाज डॉ प्रकाश बरफा एवं डॉ स्वर्णकार द्वारा किया गया, शासकीय अस्पताल लाया जहां पर उसके लडके मोहम्मद शाहिद उर्फ अमन मृत घोषित कर दिया फिर सांई अस्पताल ले गया । वहां पर उसके लडके मोहम्मद शाहिद उर्फ अमन को मृत कर घोषित किया गया। जांच एवं कथन से प्रथम दृष्टया महाराणा रणजीतसिंह स्वीमिंग पुल के उपस्थित स्वीमिंग ट्रेनर द्वारा मृतक अमन के नहाते समय ध्यान नहीं दिया जाकर लापरवाही बरती जाने से उसकी स्वीमिंग पुल में डूब जाने से मृत्यु होना पाये जाने से अभियुक्त का कृत्य धारा-304 “ए“ भारतीय दंड संहिता का पाये जाने से पुलिस थाना बड़वानी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचता पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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